आबकारी की छापामार कार्यवाही में भारी मात्रा में लहान शराब जप्त
भिण्ड 18 मार्च 2019/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 के चुनाव की घोषणा उपरांत आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के उपरांत चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में जिला आवकारी अधिकारी श्री डीएन त्रिवेदी के सतत मार्गदर्शन में आबकारी दल द्वारा अवैध शराब धारण, विक्रय, निर्माण, चोर्यनयन, व्यापार में लिप्त लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।
जिला आबकारी अधिकारी भिण्ड श्री डीएन त्रिवेदी से प्राप्त जानकारी के अनुसार वृत्त भिण्ड क्र.2 क्षेत्र में आबकारी दल ने चौक चौबंद घेरा डालकर भारी मात्रा में शराब गुडलहान बरामद कर अवैध शराब व्यापार में लिप्त लोगों के खिलाफ धर पकड शुरू की। जिसमें भिण्ड जिले की क्वारी नदी पर बने पुल के नीचे ग्राम डिडी के पास से गढ्डे में भरे गुड लहान भारी मात्रा में जप्त किया जो कि लगभग 1490 किलोग्राम बरामद हुआ है। आरोपी फोर्स देखकर पहले से फरार हो गया। आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है। जिले के वृत एक अकोडा में मोहित किराना दुकान से छापे के दौरान 12 पाव प्लेन शराब जप्त हुई। आरोपी दीपक कुमार दुवेदी को मौके पर गिरफ्तार किया गया। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्व किए। अवैध शराब लहार की अनुमानित कीमत 45420 रूपए है।
छापामार कार्यवाही में आबकारी दल प्रभारी राव कोकसिंह खेंगार आबकारी उप निरीक्षक, नरेन्द्र कुमार प्रजापति, हरेन्द्र सिंह मावई, अजीत यादव एवं बल में आरक्षक शिरोमणि, उपेन्द्र सिंह, बृजेश सिंह, हरिओम शर्मा, मुख्य आरक्षक तोमर एवं शर्मा, नगर सैनिक बल में सत्यनारायण राजावत, दिनेश दुबे, राधाकृष्ण का सहयोग एवं अपराध पकडने में अहम भूमिका निभाई।
जिला आबकारी अधिकारी भिण्ड श्री डीएन त्रिवेदी से प्राप्त जानकारी के अनुसार वृत्त भिण्ड क्र.2 क्षेत्र में आबकारी दल ने चौक चौबंद घेरा डालकर भारी मात्रा में शराब गुडलहान बरामद कर अवैध शराब व्यापार में लिप्त लोगों के खिलाफ धर पकड शुरू की। जिसमें भिण्ड जिले की क्वारी नदी पर बने पुल के नीचे ग्राम डिडी के पास से गढ्डे में भरे गुड लहान भारी मात्रा में जप्त किया जो कि लगभग 1490 किलोग्राम बरामद हुआ है। आरोपी फोर्स देखकर पहले से फरार हो गया। आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है। जिले के वृत एक अकोडा में मोहित किराना दुकान से छापे के दौरान 12 पाव प्लेन शराब जप्त हुई। आरोपी दीपक कुमार दुवेदी को मौके पर गिरफ्तार किया गया। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्व किए। अवैध शराब लहार की अनुमानित कीमत 45420 रूपए है।
छापामार कार्यवाही में आबकारी दल प्रभारी राव कोकसिंह खेंगार आबकारी उप निरीक्षक, नरेन्द्र कुमार प्रजापति, हरेन्द्र सिंह मावई, अजीत यादव एवं बल में आरक्षक शिरोमणि, उपेन्द्र सिंह, बृजेश सिंह, हरिओम शर्मा, मुख्य आरक्षक तोमर एवं शर्मा, नगर सैनिक बल में सत्यनारायण राजावत, दिनेश दुबे, राधाकृष्ण का सहयोग एवं अपराध पकडने में अहम भूमिका निभाई।

